आबकारी विभाग, कबीरधाम (छ.ग.) अन्य राज्य की अवैध मदिरा के विरूद्ध कार्यवाही

दिनांक -28/01/2025
1. कायम प्रकरण — 01
2. गिरफ्तार आरोपी — 01
3. जप्त कुल मदिरा — 10.08 बल्क लीटर(56 नग पाव) मध्य प्रदेश निर्मित(नॉन ड्यूटी पेड) विभिन्न देशी और विदेशी मदिरा
कुल बाजार मूल्य – 7260/- रुपए
4. मदिरा प्रकार – 1.03 नग पाव मैकडॉवेल्स व्हिस्की. 2. 25 नग पाव ब्लू चिप टैंगो व्हिस्की 3. 08 नग पाव जीनियस व्हिस्की 4. 10 नग पाव गोवा व्हिस्की. 5.10 नग पाव देशी प्लेन मदिरा
(सभी मध्य प्रदेश नॉन ड्यूटी पैड)
4. धारा — 34(1) क, 34(2), 36 एवं 59(क) आबकारी एक्ट गैर जमानतीय प्रकरण

कवर्धा,,,अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत् कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देशानुसार तथा *उपायुक्त आबकारी जी.के.भगत* व *जिला आबकारी अधिकारी अजय सिंह धुर्वे* के मार्गदर्शन में अन्य राज्य की अवैध शराब के विक्रय / धारण के विरूद्ध दिनांक 28.01.2025 को मुखबीर से प्राप्त मौखिक सूचनानुसार आबकारी वृत्त बोड़ला के *ग्राम तुरैया बाहर थाना चिल्फी* में आरोपी *बृजलाल मेरावी* के रिहायशी मकान से उपरोक्तानुसार 10.08 बल्क लीटर मध्य प्रदेश की विभिन्न देशी एवं विदेशी मदिरा जप्त की गई।
उक्त आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम वर्ष 1915 यथा संशोधित की धारा *34(1)क, 34(2), 36, 59(क)* के तहत प्रकरण कायम कर जेल दाखिल कर न्यायिक रिमांड में लिया गया । *आबकारी वृत्त बोड़ला प्रभारी अभिनव रायजादा* के नेतृत्व में उक्त कार्यवाही की गई ।
उक्त कार्यवाही के दौरान कवर्धा वृत्त प्रभारी गीता साहू, लोहारा वृत्त प्रभारी रामानंद दीवान , वृत्त पंडरिया प्रभारी अभिनव आनंद बख्शी, आबकारी मुख्य आरक्षक विद्या सिंह परमार, आबकारी आरक्षक कमल मेश्राम, जगदीश उईके, अमर पिल्ले, इम्तियाज खान, वाहनचालक राजेश कौशिक, डायमंड साहू का विशेष योगदान रहा |

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