पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा में आदिवासियों को वन आवासीय पट्टा, किसानों को कृषि पम्प एवं पीएम फसल बिमा योजना सहित नई औद्योगिक नीति के संबंध में पूछा प्रश्न

कवर्धा,,,छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने आदिवासी परिवारों को वन आवासीय पट्टा, किसानों को कृषि पम्प एवं प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना साथी छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के संबंध में प्रश्न पूछा। भावना बोहरा ने कहा कि हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी परिवारों के कल्याण हेतु भाजपा सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है वहीं कृषकों को हर सुविधा उपलब्ध हो और योजनाओं का लाभ उन्हें निरन्तर मिलता रहे इसके लिए विधानसभा में इन प्रश्नों को मैनें प्रमुखता से रखा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने एवं व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने नई औद्योगिक नीति बनाई है जिसके संबंध में अधिक से अधिक जानकारी हमारे व्यापारी भाईओं को मिल सके इसके संबंध में भी आज विधानसभा में मैनें प्रश्न पूछा।

छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति के संबंध में प्रश्न करते हुए पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने पूछा कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2024-2030 में B2B सेक्टर के लिए नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति (NET SGST Reimbursement) की पॉलिसी क्या है? इसके साथ ही नई औद्योगिक नीति के तहत स्थापित किये जा रहे औद्योगिक पार्क, इंजीनियरिंग पार्क, आई. टी. पार्क, फूड पार्क आदि जिनके उत्पादों का उपयोग पूँजीगत स्थापना के लिए B2B सेक्टर के लिए किया जायेगा, उनके लिए नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की पॉलिसी क्या है? वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी जी ने बताया की छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत राज्य में स्थापित होने वाले उद्यमों को नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान किया गया है। B2B का प्रावधान क्रियान्वयन नियमावली में उपलब्ध होता है। क्रियान्वयन नियमावली तैयार कर जारी किये जाने की प्रक्रिया में है। नई औद्योगिक नीति के तहत स्थापित किये जा रहे पात्र उद्यमों/सेवा उद्यमों को नियमानुसार नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। B2B का प्रावधान क्रियान्वयन नियमावली में उपलब्ध होता है। क्रियान्वयन नियमावली तैयार कर जारी किये जाने की प्रक्रिया में है।

भावना बोहरा ने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में निवासरत परिवारों के हित के लिए प्रश्न करते हुए कहा कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कबीरधाम जिले अंतर्गत विगत 03 वर्ष में वर्ष 2022-23 से नवम्बर, 2024 तक कुल कितने आदिवासी हितग्राहियों को वन आवासीय पट्टा प्रदान किया गया है? सीमांकन हेतु कितने प्रकरण लम्बित हैं और उनका निराकरण कब तक होगा? फर्जी पट्टा एवं अवैध वन आवासीय कब्जे से सम्बन्धित कितने प्रकरण उनमें लिप्त दोषियों एवं भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्यवाही और वन भूमि अहस्तांतरणीय के संबंध में जानकारी मांगी। जिसके प्रतिउत्तर में आदिमजाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम जी ने बताया कि उक्त अवधि में आवासीय प्रयोजन हेतु वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या शुन्य है तथा उस अवधि में आवासीय प्रयोजन हेतु फर्जी एवं अवैध कब्जे संबंधी कोई भी प्रकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अनुसार व्यक्तिगत वन अधिकार हेतु वन भूमि प्राप्त कोई भी अधिकार वंशागत होगा किन्तु संक्रमणीय या अंतरणीय नहीं होगा। जिला कबीरधाम अंतर्गत वनभूमि के अवैध नामांतरण एवं हस्तांतरण के कोई भी प्रकरण प्राप्त नहीं हुए है।

कृषि व कृषकों के सन्दर्भ में भावना बोहरा ने पूछा कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2023 एवं 2024 में, नवम्बर, 2024 तक किन-किन गांव के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ मिला है? क्या बीमा से लाभान्वित गांव के किसानों से बीमा राशि प्राप्त नहीं होने की शिकायत प्राप्त हुई है और प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? जिसके प्रतिउत्तर में कृषि एवं आदिमजाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जानकारियों का संधारण तहसीलवार किया जाता है। विधानसभा क्षेत्र पंडरिया में शामिल तहसील-पंडरिया, कुकदुर, कुण्डा, सहसपुर-लोहारा एवं पिपरिया में मौसम खरीफ वर्ष 2023 से नवम्बर 2024 तक तहसीलवार, ग्रामवार, दावा भुगतान से लाभांवित कृषक संख्या एवं फसल क्षति (दावा) प्रतिशत की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। उक्त अवधि में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र पंडरिया में सम्मिलित तहसीलों के ग्रामों में कुल 136 कृषकों का दावा भुगतान से संबंधित शिकायते जैसे कम दावा राशि प्राप्त होने, बैंक खाता के जानकारी में बदलाव, नया आईएफएससी कोड एवं नया बैंक खाता जोड़ने आदि के संबंध में शिकायते प्राप्त हुई। इन शिकायतो के निराकरण हेतु उप संचालक कृषि एवं सदस्य सचिव, जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति (प्र.मं.फ.बी.यो.), जिला-कबीरधाम के माध्यम से संबंधित कृषकों का वांछित दस्तावेज प्राप्त कर क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया गया है।

सिंचाई हेतु कृषकों को कृषि पम्प की उपलब्धता के संबंध में भावना बोहरा ने पूछा की पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023-24 से दिनांक 30 नवंबर, 2024 तक अस्थाई व स्थाई कृषि पंप कनेक्शन हेतु विभाग को कितने आवेदन प्राप्त हुए इनमें से कितने अस्थाई एवं कितने स्थाई कनेक्शन दिए जा चुके हैं व कितने लंबित हैं? इसके साथ ही कितने आवेदकों को कार्यादेश जारी होने के बाद भी विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया है? सौर सुजला योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा पंडरिया विधानसभा अंतर्गत अब तक कुल कितने कृषकों का चयन किया गया है? योजना के तहत कृषि भूमि में 3 और 5 एचपी क्षमता के कुल कितने सोलर पम्प लगाये जा चुके हैं ? जिसके उत्तर में कृषि एवं आदिमजाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने बताया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023-24 से दिनांक 30 नवंबर, 2024 तक कृषि पंपों हेतु अस्थाई व स्थाई कृषि पंप कनेक्शन के लिए 2091 एवं 1440 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से अस्थायी कनेक्शन हेतु प्राप्त सभी 2091 तथा स्थाई कनेक्शन हेतु प्राप्त 1440 में से 386 स्थाई कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है। इसके साथ ही 597 आवेदकों को कार्यादेश जारी होने के बाद भी विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं किया जा सका है। सौर सुजला योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 196 कृषकों का चयन किया गया है। योजना के तहत कृषि भूमि में 3 एचपी क्षमता के 68 और 5 एचपी क्षमता के 12 इस प्रकार कुल 80 सोलर पम्प लगाये जा चुके है। शेष चयनित 116 कृषकों को सौर सुजला योजना वर्ष 2024-25 में शामिल कर सोलर पम्प स्थापित किये जाने का प्रयास है।

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