
अवैध खनन, परिवहन करते चेन माउंटेन समेत 6 वाहन जप्त
बकावंड। बस्तर कलेक्टर हरिस एस. के निर्देशानुसार खनिज विभाग के जांच दल द्वारा विकासखंड बकावंड के ग्राम बनियागांव में अवैध उत्खनन करते एक चेन माऊंटेन गशीन को जप्त कर थाना प्रभारी नगरनार की अभिरक्षा में दी गई है।
मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को समझाईश दी गई कि अवैध रेत उत्खनन, परिवहन की रोकथाम में सहयोग करें तथा अवैध उत्खनन-परिवहन की सूचना भी विभाग को दें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार वर्षाकाल में 10 जून से 15 अक्टूबर 2025 तक रेत उत्खनन बंद रखा गया है। इसी प्रकार विगत दिनों से अब तक बस्तर जिला अंतर्गत ग्राम तिरथुम, सोनारपाल, फरसागुड़ा, केशलुर, नलपावंड क्षेत्रों का औचक निरीक्षण में अवैध रूप से गौण खनिज का 5 वाहनों में अवैध परिवहन,उत्खनन, भण्डारण करते पाए जाने पर परिवहनकर्ताओं और उत्खन्नकर्ताओं के विरुद्ध गौण खनिज का अवैध परिवहन कर रहे वाहनों का प्रकरण दर्ज करते हुए वाहन पुलिस अभिरक्षा में दिए गए हैं। वाहनों को खनिज मय जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपते हुए वाहन मालिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसमें से एक प्रकरण में जप्ती की कार्रवाई एसडीएम तोकापाल द्वारा की गई है। शेष प्रकरणों में कार्रवाई के दौरान जिला खनिज जांच उड़नदस्ता दल के खनिज अधिकारी शिखर चेरपा, खनिज निरीक्षक श्री मिदुल गुहा तथा खनिज सिपाही डिकेश्वर खरे, सीताराम नेताम, विकास नायक, जलंधर बघेल, महादेव सेठिया, संतोष सहारा उपस्थित थे। इन सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71u सहपठित खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।