युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में गलत जानकारी देने पर बीईओ भारद्वाज सस्पेंड

जगदलपुर। प्रदेश में विरोध और विवादों के बीच जारी स्कूलों तथा शिक्षक शिक्षिकाओं प्रक्रिया एक खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भारी पड़ गई। गलत जानकारी देने पर शासन ने जगदलपुर के बीईओ मानसिंह भारद्वाज को निलंबित कर दिया है।
छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय एवं विभागीय समसंख्यक निर्देश के तहत बस्तर जिलेbमें युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस प्रक्रिया में जगदलपुर के खंड शिक्षा अधिकारी मानसिंह भारद्वाज द्वारा युक्तियुक्तकरण हेत विकासखंड से विसंगतिपूर्ण जानकारी जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत की थी। बीईओ कार्यालय द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगरनार में कनिष्ठ शिक्षक का वरिष्ठ एवं वरिष्ठ शिक्षक को कनिष्ठ दर्शाते नते हुए जानकारी प्रस्तुत की गई थी। इसी तरह ई केटेगरी वाले सेजेस हिंदी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विवेकानंद वार्ड जगदलपुर को टी संवर्ग एवं ई संवर्ग दोनों में रिक्त पद की जानकारी दी गई है।युक्तियुक्तकरण से संबंधित विकासखंड स्तरीय जानकारी में वरिष्ठता निर्धारण में अत्यधिक त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई। युक्तियुक्तकरण हेतु स्वीकृत व रिक्त पदों की विसंगति पूर्ण जानकारी जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत की गई थी। शासन ने इस कृत्य को निर्धारित दिशा निर्देशों एवं छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम के विपरीत माना है। इसी आधार पर संभाग आयुक्त के अनुमोदन के बाद बस्तर कलेक्टर हरिस एस ने मानसिंह भारद्वाज बीईओ जगदलपुर (मूल पद प्राचार्य) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि में श्री भारद्वाज का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जगदलपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल कलेक्टर हरिस एस एवं जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन के मार्गदर्शन में बस्तर जिले में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ ही युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने में भी पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं।

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