समाधान शिविर में नशे की हालत में आया डिमरापाल का पंचायत सचिव निलंबित
जगदलपुर। बस्तर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक जैन ने पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने के कारण तोकापाल जनपद की ग्राम पंचायत डिमरापाल के सचिव सकरू राम कश्यप को निलंबित कर दिया है।
निलंबन आदेश में कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तोकापाल से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार तोकापाल जनपद के ग्राम बड़ेमारेंगा में 17 मई को आयोजित समाधान शिविर में सचिव सकरू राम कश्यप को शराब का सेवन कर उपस्थित होने, उच्च अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना करने,अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने तथा छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 72 के तहत ग्राम पंचायत सचिव के विहित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं करने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 4 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में सकरू राम कश्यप का मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तोकापाल निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उसे छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 13 के तहत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
