पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में शांति व्यवस्था के लिए धारा 144 लागू



जगदलपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा की गई है। लोकसभा निर्वाचन के घोषित कार्यक्रम अनुसार बस्तर जिले में 19 अप्रैल को मतदान एवं 4 जून को मतगणना प्रस्तावित है। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव सामग्री, मतदान दलों एवं चुनाव में भाग लेने वालों की सुरक्षा तथा मतदाताओं को बिना डर, भय के निर्भिक होकर अपने मत का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने एवं चुनाव के अवसर पर कानून व्यवस्था को नियंत्रित कर आदर्श आचार संहिता का पालन भी सुनिश्चित किया जा सके। इस हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विजय दयाराम के. ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है।
जारी आदेश के अनुसार 16 मार्च से 4 जून तक किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वह अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र- शस्त्र, लाठी, डंडा एवं धारदार हथियार लेकर जिला कार्यालय परिसर, जिले के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय एवं क्षेत्र के मतदान केंद्र, सामग्री वितरण एवं वापसी केंद्र तथा मतगणना केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा। ड्यूटी में तैनात सीआरपीएफ, एसएएफ, सशस्त्र बटालियन एवं अन्य सशस्त्र सुरक्षा कर्मी इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा उक्त अवधि में विस्फोटक सामग्री, लाठी, डंडा, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा, न ही चलने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। यह आदेश बस्तर जिले की सामान्य जनता के नाम पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अधीन एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश तत्काल प्रभावशील होकर 4 जून की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।

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