खबर लगातार – करोड़ों रूपये के हाई ब्रीड बीज वितरण में घोटाले के आरोपी पूर्व प्रबंधक को नोटिस जारी

अधिनियम 1960 की धारा 58(बी )वक़ील तहत उप पंजीयक कांकेर ने किया नोटिस जारी

छोटे कापसी (राजदीप शर्मा ):- करोड़ो रूपये के हाई ब्रीड बीज वितरण घोटाले वाले मामले में दोषी पाए गए बड़े कापसी लैम्पस के पूर्व प्रभारी प्रबंधक पार्थ देवनाथ को उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक कांकेर आदेश क्रमांक 1360 दिनांक 11.03.2024 के द्वारा अधिनियम 1960 की धारा 58 (बी) के तहत नोटिस जारी किया है । ज्ञात हो कि बड़े कापसी लैम्पस के पूर्व प्रभारी प्रबंधक पार्थ देवनाथ ने 01 करोड़ो 57 लाख 92 हजार 03 सौ 94 रुपये का हाई ब्रीड बीज अपने निजी दुकान से समिति के कृषकों को केसीसी (लोन) के रूप में ब्रिकी किया गया था। ब्रिकी की गई हाई ब्रीड बीज के ब्याज अनुदान की राशि 11 लाख 19 हजार 03 सो 12 रुपए 80 पैसा केंद्र एवं राज्य शासन को प्रस्तुत कर शासन को चुना लगा दिया गया।

इस बात की शिकायत बड़े कापसी लैम्पस के ही कर्मचारी सुकंठ राय के द्वारा 2021 में पूरे दस्तावेज के साथ प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री,पूर्वक्षेत्रीय विधायक अंतागढ़,रायपुर पंजीयक,जिला कलेक्टर,जगदलपुर जे.आर कार्यालय,उप पंजीयक कांकेर, को की दी। विभाग के द्वारा कार्रवाई करते हुवे पूर्व प्रभारी प्रबंधक से 05 लाख चालीस हजार रुपये बड़े कापसी समिति के खाते में जमा करवाया गया,विभाग के द्वारा शेष बची राशि के लिए पूर्व प्रभारी प्रबंधक पार्थ देवनाथ के खिलाफ अधिनियम 1960 की धारा 58 (बी) के अंतर्गत अंकेक्षको के द्वारा प्रकरण तैयार कर कांकेर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जिस पर उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं कांकेर ने वर्तमान प्रभारी प्रबंधक मुकुंद राय के द्वारा संबंधित को सुनवाई हेतु नियत तिथि 22.03.2024 समय दोपहर 12 बजे साक्ष्य (प्रमाण) के साथ कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का लेख किया गया है,अनुपस्थित की दशा में नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी,जिसका आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

इस संबंध पर वर्तमान लैम्पस बड़े कापसी प्रभारी प्रबंधक मुकुंद राय ने बताया कि मेरे द्वारा संबंधित को सूचना पत्र की कॉपी उपलब्ध करा कर,सूचना पत्र तमिल कर दिया है।

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