चारामा नगर पंचायत अधिकारी को टेंडर फॉर्म न देना पड़ गया भारी, प्लेसमेंट कंपनी ने की राज्यपाल से शिकायत

जगदलपुर। बस्तर संभाग के कांकेर जिले की नगर पंचायत चारामा द्वारा प्लेसमेंट कम्पनियों के माध्यम से कुल 36 कर्मचारियों की व्यवस्था के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। इसके लिए मुख्य नगर पंचायत अधिकारी हेमंत नेताम द्वारा पात्र ठेकेदार को निविदा प्रपत्र जारी नहीं किये जाने का मामला अब विवाद में घिर चुका है। बात राजयपाल तक पहुंच गई है।
प्लेसमेंट कम्पनी संचालक अरुण पाण्डेय ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा नगर पंचायत चारामा में 13 मार्च को शासन के वेबसाइट में प्रकाशित निविदा सूचना के तहत निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु विधिवत आवेदन 24 मार्च को दिया गया था। जिसके बाद पूर्व निर्धारित तिथि 27 मार्च 2025 को जब उनके संस्था के प्रतिनिधि नगर पंचायत कार्यालय में निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिए सुबह 11 बजे पहुंचे, तो वहां के जिम्मेदार अधिकारी नदारद रहे। लगातार उप अभियंता को फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने एक भी बार फ़ोन नहीं उठाया। नगर पंचायत अधिकारी हेमंत नेताम अपने कार्यालय में शाम लगभग 4:40 बजे पहुंचे लेकिन उसके बाद भी निविदा प्रपत्र जारी नहीं किया गया, जो नियमों का उल्लंघन है। प्लेसमेंट कम्पनी संचालक ने बताया कि उनके द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ जैसे जीएसटी पंजीकरण, राज्य श्रम आयुक्त कार्यालय से ईपीएफ पंजीकरण, कर्मचारी बीमा निगम से ईएसआसी पंजीकरण, आयकर रिटर्न, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि पहले ही आवेदन के साथ नगर पंचायत कार्यालय में जमा कर दिए गए थे। फिर भी मुख्य नगर पंचायत अधिकारी ने बिना किसी स्पष्ट कारण के निविदा प्रपत्र देने से इंकार किया और एक के बाद एक नियम विरुद्ध दस्तावेज़ों की मांग करने लगे। ठेकेदार ने आरोप लगाया है कि इस समस्त प्रक्रिया में उनके क़ीमती समय की बर्बादी हुई और निविदा प्रपत्र जारी नहीं होने के कारण मानसिक उत्पीड़न भी झेलना पड़ा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि मुख्य नगर पंचायत अधिकारी हेमंत नेताम द्वारा किए गए नियम विरुद्ध आचरण के कारण उनके द्वारा निविदा में भाग लेने के कानूनी अधिकार का हनन हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें आर्थिक और मानसिक नुकसान हुआ है।प्लेसमेंट कंपनी के संचालक पाण्डेय ने यह भी आरोप लगाया है कि मुख्य नगर पंचायत अधिकारी हेमंत नेताम द्वारा यह कदम किसी विशेष फर्म को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया होगा, जो पूरी तरह से अनैतिक और नियमों के खिलाफ है। प्लेसमेंट संचालक अरुण पाण्डेय द्वारा 27 मार्च 2025 को ही शाम तक इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से नगरीय प्रशासन और विकास विभाग में इसकी शिकायत दर्ज़ कराई है। उन्होंने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के अलावा, ज़िला एवं सत्र न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ज़िला कलेक्टर एनके महादेव, ज़िला पंचायत सीईओ हरेश मंडावी समेत संबंधित एसडीएम और ज़िला उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत की प्रतिलिपि देकर इस मामले पर ध्यानाकर्षण कराते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। शिकायत पत्र में प्लेसमेंट कम्पनी के मालिक अरुण पाण्डेय ने लिखा है कि समय रहते ही नगर पंचायत चारामा के मुख्य नगर पंचायत अधिकारी को निर्देश दिया जाए कि उन्हें इस निविदा प्रक्रिया में शामिल होने के लिए निविदा प्रपत्र जारी किया जाए या फिर इस सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया को ही रद्द कर नए सिरे से निविदा आमंत्रण जारी करें।साथ ही उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि मुख्य नगर पंचायत अधिकारी हेमंत नेताम द्वारा किए गए इस नियम विरोधी कार्य के लिए प्रशासनिक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे कृत्यों को रोका जा सके।

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