बालकों के लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण के लिए पॉक्सो महत्वपूर्ण कानून- न्यायाधीश सुश्री उदयलक्ष्मी सिंह परमार
कवर्धा,,,राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे विधिक जागरूकता अभियान में जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे, के निर्देशानुसार जिला कबीरधाम के सभी स्कूलों में पॉक्सो एक्ट एवं अन्य अधिनियमों के जागरूकता के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें दिनांक 15.01.2024 को नगर के दिशा पब्लिक हायर सेकेण्डरी स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें सुश्री उदयलक्ष्मी सिंह परमार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 द्वारा विद्यालय में उपस्थित छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट, के बारे में सारगर्भित जानकारी प्रदान करते हुए जागरूकता प्रदान की गई। माननीय न्यायाधीश द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, के बारे में भी जानकारी दी गई साथ ही पॉक्सो एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान जिसमें पीड़ित बालकों की गोपनीयता, पीड़ित बालकों के कथन उनकी सुविधानुसार स्थान में दर्ज कराने की व्यवस्था जैसे विभिन्न संरक्षक प्रावधानों के बारे में बालकों को अवगत कराते हुए वर्तमान समाज में विधिक जागरूकता की कमी से होने वाली हानियों को वास्तविक दृष्टांतो का उदाहरण प्रस्तुत कर विद्यालय में लगभग 200 छात्र-छात्राओं को जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पी.एल.व्ही. योगेन्द्र गहरवार, तरूण सिंह तथा विधि कोर्स में अध्ययनरत छात्रा पायल श्रीवास्तव की उपस्थिति रही।
