करोड़ों के हाईब्रिड बीज वितरण घोटाले में दोषी प्रबंधक को बचाने नए प्रबंधक किया नया कारनामा

छोटे कापसी (राजदीप शर्मा):- करोड़ों रुपये के हाईब्रीड बीज वितरण घोटाले वाले मामले  में दोषी पाए गए पूर्व प्रभारी प्रबंधक को बचाने अब वर्तमान प्रभारी प्रबंधक मुकुंद राय ने अपने ही उच्च अधिकारी के स्थगन आदेश को चैलेंज कर फर्जी तरीके से पंजीयक रायपुर को अपील प्रस्तुत कर दिया।
लैम्पस बड़े कापसी प्रभारी प्रबंधक मुकुंद राय ने समिति के संचालक मंडल की बैठक में प्रस्ताव पारित किए बगैर उप पंजीयक सहकारी संस्थाए कांकेर के आदेश को चैलेंज (धथा) बतलाते हुवे,उच्च न्यायालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायपुर में अपील किया गया। इसी वजह से आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं कांकेर ने प्रभारी प्रबंधक से स्पष्टीकरण मांगा है।
पंजीयक सहकारी संस्थाएं कांकेर में पंजीबद्घ प्रकरण क्रमांक 47/55(2)2021
में दिनांक 21.11.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील न्यायलय पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायपुर में प्रस्तुत किया गया तथा उक्त अपील प्रस्तुत करने के पूर्व लैम्पस के संचालक मंडल प्राधिकृत से अनुमति प्राप्त नहीं की गई,व प्रस्तुत आवेदन में पूर्व लैम्पस अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी से हस्ताक्षर करा लिया गया है। चूंकि किसी भी न्यायालय में अपील करने के पूर्व छ०ग० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 67(2) व छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी नियम1962 के नियम 59(1) में उल्लेखित प्रक्रियाओं का पालन किया जाना आवश्यक है किंतु प्रभारी प्रबंधक मुकुंद राय के द्वारा नियमों का पालन न कर स्वयं व पूर्व लैम्पस अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी के माध्यम से अपील प्रस्तुत किया गया है जो विधि सम्मत नही है। उक्त संबंध में प्रभारी प्रबंधक मुकुंद राय से कांकेर कार्यालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण मांगा है। अन्यथा प्रभारी प्रबंधक मुकुंद राय के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी कर्मचारी सेवा नियम 2018 के अनुसार कार्रवाई की जावेगी।

इस संबंध में प्रभारी प्रबंधक मुकुंद राय से पूछने पर बतलाया की पुराना प्रकरण है,अपील किया जा सकता है मेरे वकील ने बताया तो मैंने अपील प्रस्तुत कर दिया है।

इस संबंध में पूर्व अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी ने बतलाया मैं सोसाइटी में धान की राशि लेने गई थी,प्रभारी प्रबंधक मुकुंद राय ने मुझसे दस्तावेज में हस्ताक्षर करवा लिया और कहा आपके कार्यकाल के काम के लिए जरूरी है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती।

इस संबंध में जिला सहकारी बैंक कापसी शाखा प्रबंधक आर.एल कोर्राम ने बतलाया बोर्ड (संचालक समिति) की बैठक के बगैर अपील नही किया जा सकता है,अगर प्रभारी प्रबंधक के द्वारा किया गया है तो गलत है। मुझे इस विषय पर कोई जानकारी नही है।

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