आबकारी वृत्त पंडरिया की अवैध मदिरा के विरूद्ध कार्यवाही
1. कायम प्रकरण — 02
2. गिरफ्तार आरोपी — 02
3. जप्त कुल मदिरा —
प्रकरण 01
8 बल्क लीटर कच्ची महुआ शराब- 800/- रुपए
50 किलोग्राम महुआ लाहन नष्टीकरण
बाजार मूल्य – 2500/-

प्रकरण 02
जप्त मदिरा – 33 नग पाव देशी प्लेन मदिरा
बाजार मूल्य – 3300/- रुपए
जप्त वाहन – बजाज प्लेटिना CG09J7792 दोपहिया वाहन
बाजार मूल्य – 25,000/- रुपए
कवर्धा,,,अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत् *आबकारी आयुक्त श्याम लाल धावड़े* एवं *कलेक्टर गोपाल वर्मा* के निर्देशानुसार तथा *उपायुक्त आबकारी अनिमेष नेताम* व *जिला आबकारी अधिकारी अजय सिंह धुर्वे* के मार्गदर्शन में अवैध शराब के विक्रय / परिवहन के विरूद्ध दिनांक 12.05.2025 को मुखबिर से प्राप्त मौखिक सूचनानुसार
प्रकरण 01
आबकारी वृत्त पंडरिया के ग्राम पोलमी थाना पंडरिया में *दिनेश पनिका पिता गणपतराम पनिका* के रिहायशी मकान की तलाशी ली गई। मकान के पीछे बाड़ी में 08 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं 50 किलोग्राम शराब निर्माण योग्य महुआ लहान जप्त हुआ। मादक कच्ची शराब सीलबंद कर जप्त किया गया एवं महुआ लहान क्षयशील होने के कारण मौके पर नष्ट किया गया। उक्त आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम वर्ष 1915 यथा संशोधित की धारा *34(1)क, च, 34(2), 59(क)* के तहत प्रकरण कायम कर जेल दाखिल कर न्यायिक रिमांड में लिया गया।
प्रकरण 02
आबकारी वृत्त पंडरिया के थाना पंडरिया थाना अंतर्गत पंडरिया कुकदूर मार्ग में गश्त के दौरान आकस्मिक मुखबिर सूचना पर नाका लगाकर दुपहिया वाहन बजाज प्लेटिना CG09J 7792 को रोककर वाहन चालक *मोहित चंद्राकर पिता महेशराम चंद्राकर* की विधिवत तलाशी लेने पर कुल 33 नग पाव देशी मदिरा प्लेन की शीशी बरामद हुई।
परिवहन में प्रयुक्त वाहन एवं मदिरा को जप्त किया गया एवं उक्त आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम वर्ष 1915 यथा संशोधित की धारा 34(1)क, 34(2), 59(क) के तहत प्रकरण कायम कर जेल दाखिल कर न्यायिक रिमांड में लिया गया।
*आबकारी वृत्त पंडरिया प्रभारी अभिनव आनंद बख्शी* के नेतृत्व में उक्त कार्यवाही की गई । उक्त कार्यवाही के दौरान आबकारी उप निरीक्षक गीता साहू, आबकारी मुख्य आरक्षक जगदीश उईके, विद्या सिंह परमार, आबकारी आरक्षक अमर पिल्लै, वाहनचालक डायमंड साहू, राजेश कौशिक का विशेष योगदान रहा |
