दो मेडिकल स्टोर्स में मिला प्रतिबंधित दवाओं का स्टॉक, एक क्लीनिक भी सील
बकावंड। विकासखंड बकावंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुली में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध दवा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते दो मेडिकल स्टोर्स और एक कथित अवैध क्लीनिक को सील कर दिया है। यह कार्रवाई बीएमओ डॉ. हरीश मरकाम के नेतृत्व में ड्रग इंस्पेक्टर, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार को की। जांच में कई गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है।
जांच के दौरान सामने आया कि संबंधित प्रतिष्ठान में बिना वैध चिकित्सकीय योग्यता के मरीजों का इलाज किया जा रहा था। वहीं मेडिकल स्टोर के लाइसेंस की आड़ में क्लीनिक संचालन के साथ-साथ दवाओं का खुदरा और थोक कारोबार भी किया जा रहा था, जो नियमों का खुला उल्लंघन है। टीम को निरीक्षण के दौरान बड़ी मात्रा में शेड्यूल एच-1 श्रेणी की एंटी बायोटिक दवाएं, इंजेक्शन और अन्य नियंत्रित दवाइयां मिलीं। अधिकारियों ने दवाओं के स्टॉक, खरीद-बिक्री रजिस्टर और रिकॉर्ड जप्त कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में दवाओं के दुरुपयोग और अनियमित वितरण की आशंका जताई जा रही है।कार्रवाई के दौरान टीम को परिसर के बाहर जला हुआ मेडिकल वेस्ट, इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन, दवा पैकिंग और बायो मेडिकल वेस्ट के अवशेष भी मिले। अधिकारियों ने इसे गंभीर स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय खतरा बताते हुए मामले को जांच में शामिल किया है।
बीएमओ डॉ. हरीश मरकाम ने संकेत दिए हैं कि दस्तावेजों और दवा रिकॉर्ड की विस्तृत जांच के बाद मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अनियमितताएं प्रमाणित होने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।बीएमओ डॉ. हरीश मरकाम ने कहा कि जिले में अवैध क्लीनिक, झोलाछाप चिकित्सा और दवा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
