20 अगस्त 2022 से होगा ग्राम सभा का आयोजन, कलेक्टर कटारा ने ग्राम सभा में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विशेष रूप से चर्चा कराने अधिकारियों को दिए निर्देश

बीजापुर :- कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 6 में निहित प्रावधानों के अनुसार 20 अगस्त 2022 से ग्राम आयोजित ग्राम सभा में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विशेष रूप से चर्चा करने हेतु समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देश दिया है। जिसके अर्न्तगत ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन। पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन की जाये। पिछली छःमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाये। आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना की रूपरेखा तैयार किये जाने के संबंध में चर्चा। विगत वर्ष में किए गए मिशन अन्त्योदय सर्वे का अवलोकन कर अनुमोदन लिया जाये। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से संबंधित जिलों की ग्राम पंचायतों में रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जाये। ग्राम गौठानों के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में चर्चा। सुराजी ग्राम योजना के तहत नरवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाड़ी से संबंधित कार्यो की प्रगति के संबंध में चर्चा। NRLM अंतर्गत विलेज पावर्टी रिडक्शन प्लान पर चर्चा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही किया जाये। ऐसे हितग्राही जिनकी मृत्यु हो चुकी है एवं SECC-2011 की सूची में उनके उत्तराधिकारी का नाम नहीं है ऐसे हितग्राहियों को ग्राम सभा से अनुमोदन उपरांत उनके उत्तराधिकारी का चयन की जाये। ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं की शिक्षा, गुणवत्ता, विद्यार्थियों की शिक्षण अध्ययन की गुणवत्ता, शिक्षकों के उपस्थिति एवं शिक्षकीय कार्य, शालाओं में शौचालय की साफ-सफाई व्यवस्था, पेयजल एवं निस्तार हेतु जल व्यवस्था आदि की समीक्षा की जाये। श्रम विभाग अंतर्गत छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजनाएं पर चर्चा। ग्रामीण सचिवालय के संबंध में चर्चा। छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 के संबंध में चर्चा। राजीव गांधी किसान न्याय योजनांतर्गत पात्र/अपात्र किसानों की सूची का ग्राम सभा में वाचन किया जाकर ग्राम सभा से कृषक सूची का अनुमोदन प्राप्त किया जाना। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त पत्र संलग्न है। जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये अन्य विषयवस्तु को ग्रामसभा के एजेण्डे में सम्मिलित करने सहित कोविड -19 हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ग्राम सभा सम्मिलन का आयोजन सुचारू रूप से सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिया गया है।

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