उपभोक्ता आयोग ने फाइनेंस कंपनी पर ठोंकी 8 लाख की देनदारी



जगदलपुर :- जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित एक आदेश में महिंद्रा फाइनेंस कंपनी को आदेश दिया गया है कि वह परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में 5 लाख 41हजार 284 रु. और उस पर वाद प्रस्तुति दिनांक से 7 प्रतिशत ब्याज,1लाख रूपए का जुर्माना, मानसिक क्षति हेतु 20 हजार रु. तथा वाद व्यय हेतु 5 हजार रु. का भुगतान करे।
जगदलपुर निवासी परिवादी कृष्णा सोनी ने महिंद्रा फाइनेंस कंपनी से ट्रैक्टर क्रय किया था। महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के द्वारा उक्त ट्रेक्टर पूर्व में दो अन्य लोगों को बेचा गया था और फाइनेंस की किश्तें जमा न कर पाने के कारण ट्रैक्टर को अपने अधिपत्य में लेकर कृष्णा सोनी को बेच दिया गया था। किंतु ट्रैक्टर के नामांतरण की कार्यवाही महिंद्रा फाइनेंस कंपनी द्वारा नहीं करवाई गई थी, जिससे शिकायतकर्ता को गंभीर क्षति पहुंची थी। जिला उपभोक्ता आयोग ने माना है कि महिंद्रा फाइनेंस कंपनी द्वारा पूर्व में फाइनेंस पर बेचे गए दूसरे व्यक्ति से ट्रैक्टर को सरफेसी अधिनियम तथा मोटर यान अधिनियम के विपरीत अनाधिकृत रूप से अपने आधिपत्य में लिया गया था और फिर किसी अन्य व्यक्ति को बेचना घोषित कर वापस अपने अधिपत्य में लेकर परिवादी को बेचा गया था। लंबे समय तक महिंद्रा फाइनेंस कंपनी द्वारा परिवादी के निवेदन पर नाम ट्रांसफर न करवाए जाने के कारण परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग में मामला पेश किया था। आयोग द्वारा ट्रैक्टर के पूर्व क्रेता को, परिवादी को 2 लाख 80 हजार की राशि वापस प्रदान करने तथा 1 माह के भीतर उक्त ट्रेक्टर का नामांतरण परिवादी के नाम पर कराने आदेश पारित किया गया। जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल, सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त खंडपीठ ने उक्त आदेश जारी किया है।

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