गांजा तस्करों को 10 साल का सश्रम कारावास और 1 लाख का अर्थदंड
कार से 30 किलो गांजा ले जाते पकड़ाए थे तीन लोग
जगदलपुर। नगरनार पुलिस द्वारा गांजा स्मगलिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों को अदालत ने दस साल के सश्रम कारावास और एक लाख रू. के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना नगरनार पुलिस ने आरोपी अनुराग सिंह पिता महेंद्र सिंह, शेखर सिंह पिता विजय बहादुर सिंह और मकसूद खान पिता अब्बास खान के कब्जे से 30 किलो गांजा बरामद किया था। आरोपी कार से गांजा परिवहन करते पकड़े गए थे। मामला 20 सितंबर 2022 का है।तीनों आरोपियों के खिलाफ नगरनार थाने में अपराध क्रंमाक 179/2022 पर धारा 20 (ख) (3) (ग) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना पूर्ण होने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय ने पुलिस द्वारा पेश दस्तवेजों और सबूतों के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रू. के जुर्माना से दंडित किया है।
