शादी करने का प्रलोभन देकर नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को थाना कुंण्डा पुलिस ने धर दबोचा।
आरोपी के विरुद्ध धारा-363,366,376(2)n IPC, 4,6 पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया सलाखों के भीतर।
कवर्धा,,, नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। प्रार्थी द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मेरी नाबालिग बालिका अपने घर से सुबह स्कूल जा रही हूँ कहकर निकली है, जो कि वापस घर नही आने पर आस पडोस एवं रिश्तेदारो में पता तलाश किया नही मिलने पर दिनांक- 05.02.2021 को थाना आकर एफआईआर दर्ज कराया कि इसकी नाबालिग लडकी को आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है, कि रिपोर्ट पर थाना कुण्डा में अपराध क्रमांक 211/21 धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर अपहृता एवं अज्ञात आरोपी का पता तलाश किया गया। विवेचना दौरान दिनांक 19.11.2021 को जरीये मुखबीर की सूचना मिली कि ग्राम महका बस स्टैण्ड में नाबालिक बालिका एवं आरोपी अनिल यादव पिता श्यामलाल यादव उम्र 20 साल निवासी माकरी थाना कुण्डा मिला जो आरोपी के कब्जे से अपहृता बालिका को बरामद किया गया एवं आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 366,376(2)n IPC, 4,6 पास्को एक्ट जोडी जाकर दिनांक- 20.11.2021 को विधिवत गिर0 कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।