निजी स्वास्थ्य संस्थानों पर लगाया 1 लाख का जुर्माना
जगदलपुर। कलेक्टर बस्तर हरिस एस. के निर्देशानुसार जिला नर्सिंग होम एक्ट समिति ने निजी स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन पर 5 निजी स्वास्थ्य संस्थानों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
जिला नर्सिंग होम एक्ट समिति ने स्पर्श पॉली क्लीनिक, स्पर्श पैथोलॉजी लैब, बालाजी पॉली क्लीनिक, मेडिकेयर पैथोलॉजी लैब एवं बालाजी डायग्नोस्टिक सर्विसेस पर जुर्माना लगाने की अनुशंसा की। इसके अलावा 15 निजी स्वास्थ्य संस्थानों के पंजीयन आवेदन अस्वीकृत किए गए। समिति ने वशिष्ठ आयुर्वेदिक क्लीनिक धरमपुरा से संबंधित कलेक्शन सेंटर, संजीवनी क्लीनिक नगरनार, डॉ. गोपेश कुमार क्लीनिक पुराना गीदम रोड, डॉ. आजाद डायग्नोस्टिक चोकावाड़ा, डॉ. आजाद डायग्नोस्टिक प्रताप देव वार्ड, पंजाब पॉलीक्लीनिक प्रताप देव वार्ड, स्वास्थ्य हित पॉलीक्लीनिक सेमरा, प्रियांश पॉलीक्लीनिक परपा नाका, डॉ. हेमंत कुमार कलेक्शन सेंटर बालाजी वार्ड, डॉ. सोनी पॉली क्लीनिक भैरमदेव वार्ड, पैथोलॉजी लैब कलेक्शन सेंटर उसरीबेड़ा, राधा स्वामी हॉस्पीटल आडावाल, डॉ. योगिता पॉलीक्लीनिक कस्तुरी, दंतेश्वरी ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल धरमपुरा रोड और उज्जवल डाइग्नोस्टिक सेंटर डॉ. लागू हास्पीटल रोड के पंजीयन आवेदन अस्वीकृत किए गए।
कलेक्टर के निर्देश
कलेक्टर बस्तर हरिस एस ने निर्देश दिया कि जिला समिति के द्वारा कार्ययोजना बनाकर ऐसी संस्थाएं जो बिना उचित पंजीयन के राज्य के बाहर के चिकित्सकों के माध्यम से सेवाएं दे रहiहैं, उनकी जांच की जाए और नियमों का पालन नहीं करने वाली संस्थाओं पर कार्रवाई की जाए।
