खाद-बीज बेचने वाली 7 दुकानों पर लगा प्रतिबंध



जगदलपुर बस्तर जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी और निर्धारित नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर आकाश छिकारा के सख्त निर्देशों का पालन करते हुए सोमवार 6 अप्रैल को कृषि विभाग के गुणवत्ता नियंत्रण उड़नदस्ता दल ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में उर्वरक विक्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस सघन जांच अभियान के दौरान कई प्रतिष्ठानों में गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं, जिसके बाद प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से कड़े कदम उठाए हैं।
निरीक्षण की इस कड़ी में उड़नदस्ता दल ने कुल 10 प्रमुख खाद केंद्रों की जांच की, जिसमें रिकॉर्ड में विसंगति और विक्रय नियमों की अनदेखी पाए जाने पर 7 केंद्रों में खाद बीज के विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन केंद्रों में बकावंड विकासखंड का जितेंद्र पाणिग्रही कृषि केंद्र उलनार, शिवाय कृषि केंद्र जगदलपुर व सेठिया कृषि केंद्र जगदलपुर, बस्तर विकासखंड के दीवान कृषि केन्द्र लामकेर सहित सालेमेटा के बघेल ट्रेडर्स व बघेल कृषि ट्रेडिंग और रिंटू कृषि केंद्र लोहंडीगुड़ा शामिल हैं। इन सभी संस्थानों में मिली खामियों को देखते हुए आगामी आदेश तक खाद की बिक्री रोक दी गई है। कार्रवाई के दौरान केवल प्रतिबंध ही नहीं बल्कि स्पष्टीकरण की प्रक्रिया भी अपनाई गई है। प्रशासन ने लामकेर स्थित कुंवर और शंकर कृषि केंद्र के साथ-साथ तारापुर के दक्ष कृषि केंद्र को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि किसानों को खाद की उपलब्धता में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी । जिले में इस प्रकार के औचक निरीक्षण भविष्य में भी जारी रहेंगे ताकि उर्वरकों की कालाबाजारी पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके और किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

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