मशीन की कीमत अदा करेंगे और जुर्माना भरेगें व्यापारी व ट्रासंपोर्टर



जगदलपुर :- जिला उपभोक्ता आयोग जगदलपुर ने एक प्रकरण में पारित आदेश में मशीन विक्रेता को मशीन की कीमत 13500 रु. क्रेता को अदा करने एवं 10 हजार रु. का जुर्माना भरने और ट्रांसपोर्टर को लापरवाही हेतु 5000 का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है।

ग्राम आसना निवासी देवकृष्ण पाणिग्रही ने रायपुर स्थित एक मिल स्टोर्स से कुछ सामान मंगवाए थे। उसे 13500 रु. कीमत वाली हैंड प्रेस मशीन प्राप्त नहीं हो सकी थी। विक्रेता ने उक्त सामग्री कांकेर स्थित गैरेज के माध्यम से भेजी गई थी।सामान प्राप्त नहीं होने पर आवेदक द्वारा इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग में की गई थी‌। जिला उपभोक्ता आयोग ने माना है कि विक्रेता द्वारा आवेदक से राशि प्राप्त करने के बाद निर्धारित समय के भीतर उक्त सामग्री को आवेदक को प्रदान न कर और गैरेज संचालक द्वारा सामान आवेदक को न दिए जाने पर विक्रेता को वापस न करने को सेवा में कमी, लापरवाहीपूर्वक कृत्य एवं व्यावसायिक कदाचरण किया है। इस हेतु दोनों फर्मों को दंडित किया गया है। जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल, सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *