ट्रक को हुई क्षति, 1लाख रु. का भुगतान करेगी बीमा कंपनी



जगदलपुर :- जिला उपभोक्ता आयोग ने एक प्रकरण में आवेदक के ट्रक के क्षतिग्रस्त होने पर बीमा कंपनी को 1लाख रु. की राशि और उस पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज, मानसिक पीड़ा हेतु 20 हज़ार रु और वाद व्यय के रूप में 3000 रु.प्रदान करने का आदेश पारित किया है।
प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि जगदलपुर निवासी निवासी योगेंद्र साहू का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह ट्रक दुर्घटना दिनांक को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में बीमित था। दुर्घटना की सूचना आवेदक द्वारा बीमा कंपनी को दिए जाने पर बीमा कंपनी ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन का स्पाट सर्वे एवं फाइनल सर्वे करवाया था। फाइनल सर्वे के उपरांत आवेदक का दावा इस आधार पर निरस्त कर दिया गया था कि घटना के समय उक्त वाहन का परिचालन, हेल्पर द्वारा नशे की हालत में किया जा रहा था। जो कि बीमा शर्तों का उल्लघंन है। आवेदक का दावा बीमा कंपनी द्वारा निरस्त किए जाने पर जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जिला आयोग ने माना है कि बीमा कंपनी यह सिद्ध करने में असफल रही है कि दुर्घटना के समय ट्रक को हेल्पर द्वारा नशे की हालत में चलाया जा रहा था। इसी प्रकार बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त सर्वेयर की रिपोर्ट अंतिम नहीं होती है, जिसके आधार पर क्षति का आंकलन किया जाए। इसलिए आवेदक को ट्रक में हुए नुकसान की वास्तविक क्षतिपूर्ति दिलाना न्यायसंगत होगा।

जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त खंडपीठ द्वारा उक्त आदेश जारी किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *