बाल संरक्षण तंत्र के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक दिवसीय कार्यशाला


भोपालपटनम :- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जनपद कार्यालय भोपालपटनम में भोपालपटनम परियोजना के आंगनबाडी का एक दिवसीय महिला सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जनपद पंचायत के अधिकारी-कर्मचारियो को अनैतिक मानव व्यापार, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, सखी वन स्टाप सेंटर और बाल अधिकार और संरक्षण तंत्र की जानकारी जिसमें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, किशोर न्याय बोर्ड व बालक कल्याण समिति की भूमिका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं अभियान का उददेश्य, किशोर-किशोरी सशक्तिकरण अंतर्गत बाल विवाह की हानियॉ बाल विवाह के रोकथाम के उपाय, किशोरियों के पोषण एवं स्वच्छता से संबंधित मुददे एवं समाधान, ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित पलायन पंजी, ग्राम पंचायत स्तर पर शाला त्यागी बालक बालिकाओं को स्कूल से जोडे जाने पर एवं बच्चा गोद लेने की वैधानिक प्रक्रिया, दत्तक ग्रहण नियम 2017, बाल श्रम अधिनियम पर चर्चा कर जानकारी दिया गया। साथ ही बालिकाओं से अनुरोध किया गया कि ग्राम पंचायत स्तर होने वाली ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित होवे और इन सभी मुददों पर चर्चा करें। तभी हम ग्राम पंचायत को बाल सुलभ पंचायत बना सकते हैं, और ग्राम पंचायत का वातावरण ऐसा हो जो कि हिंसामुक्त वातावरण हो। आप सभी की जिम्मेंदारी है कि हमारे आस-पास में ऐसे कोई भी बालिका न हो जो की स्कूल से वंचित हो, बालिका शिक्षा से वंचित होने की दशा में अपने अधिकारों से भी वंचित हो जायेंगे, इस कारण से शोषण का स्तर बढ जायेगा, अज्ञानता के कारण किशोरियों के द्वारा अपनी बात भी नहीं रख पायेंगे, कि महिलाओं, किशोरियों के साथ होने वाले अत्याचार को कहॉ पर बताये और दर्ज कराये इस कारण से महिला उत्पीडन संबंधी समस्त अधिकारो की जानकारी होनी चाहिए, साथ ही महिला हेल्प लाईन 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी भी दिया गया। जिला बाल संरक्षण इकाई से श्री नवीन मिश्रा (संस्थागत अधिकारी) एवं नवा विहान से श्रीमती शीला भारद्वाज (जिला महिला संरक्षण अधिकारी) द्वारा जानकारी दिया गया।

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