बीमा कंपनी देगी 60 हज़ार की क्षतिपूर्ति और 10 हज़ार रु का जुर्माना



जगदलपुर। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा शुक्रवार को एक प्रकरण में आईसीआईसीआई लोंबार्ड बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला दिया है कि वह आवेदिका को 60 हज़ार रु की क्षतिपूर्ति और 10 हज़ार रु का जुर्माना अदा करे।
प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कोंडागांव निवासी भानुप्रिया मजूमदार ने कोंडागांव से एक होंडा एक्टिवा क्रय की थी। उसका बीमा आईसीआईसीआई लोंबार्ड बीमा कंपनी द्वारा किया गया था। आवेदिका ने यह वाहन पढ़ाई के लिए आने जाने के वास्ते रायपुर में रखा था। लॉकडाउन के दौरान वाहन चोरी हो गया था। इसकी सूचना आवेदिका ने पुलिस थाने एवं बीमा कंपनी को दी थी। बीमा कंपनी ने आवेदिका का दावा विलंब से सूचना दिए जाने का हवाला देते हुए निरस्त कर दिया था। इसके बाद आवेदिका ने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत पेश की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने माना है कि बीमा कंपनी विलंब के आधार पर क्षतिपूर्ति दावा निरस्त करने का अधिकार नहीं रखती है। इस हेतु उसे 10 हज़ार रू के अर्थदंड से दंडित किया गया है तथा आवेदिका को 60 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति देने की हिदायत दी है। जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल, सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया है।

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