पत्नी और बेटी की हत्या करने की नियत से हमला करने वाले पति को हुआ आजीवन कारवास
भानुप्रतापपुर :- कच्चे चौकी अंतर्गत ग्राम टेकाढ़ोहा निवासी नंद किशार बढ़ई ने पत्नी की चरित्र शंका के चलते और 02 साल की बेटी पर ढाई साल पहले लोहे के वसूला से हत्या की नियत से हमला बोला था, जिसमें दोनो की जान बच गई। अपर सत्र न्यायाधीश भानुप्रतापपुर दीपक के. गुप्ता ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक सीमा तिवारी ने बताया कि टेकाढ़ोहा निवासी नंद किशोर बढ़ई लगभग ढाई साल पहले 5 एवं 6 फरवरी 2023 की दममियानी रात को लगभग साढ़े 11 बजे से लेकर पौन पाँच बजे सबसे पहले अपनी पत्नी संगीता बढ़ई के पेट और सिर पर वसूला से हमला किया और मरते दम तक पीटकर लहूलहान हालत में यह समझकर छोड़ दिया कि उसकी मौत हो गई, उसके उपरांत 02 साल की बेटी तृषा बढ़ई पर भी लोहे के वसूला से सिर पर जोरदार हमला बोला, जिससे दो साल की बेटी वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। घटना की जानकारी जैसे तैसे आरोपी के पत्नी के परिजनों को 6 फरवरी को पता चला। परिजनों ने तत्काल ईलाज के लिए भर्ती कराया और घटना की जानकारी पुलिस को दिया। मौके पर कच्चे चौकी से पुलिस पहुँचकर मामले की गंभीरता को देखते हुए घायल पत्नी के रिश्तेदार की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 307, 302 आईपीसी के तहत भानुप्रतापपुर थाना में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने आरोपी को गिरफतार करते हुए न्यायालय पेश किया और जेल भेजा गया।
आजीवन कारावाास की सुनाई सजा
अपर लोक अभियोजकके अनुसार भानुप्रतापपुर न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश भानुप्रतापपुर दीपक के. गुप्ता ने मामले की सुनवााई करते हुए मिले साक्ष्य के आधार पर 07 अगस्त को आरोपी को धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास, 2 हजार रूपएं जुर्माना एवं जुर्माना नहीं पटा पाने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा, इसके अलावा धारा 307 आईपीसी के तहत 10 साल की सजा, 1000 रूपएं का जुर्माना और जुर्माना नहीं पटा पाने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई।
