विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पी व्ही 39 में महिलाओं को दिया गया महिलाओं से सम्बंधित कानून की जानकारी
छोटे कापसी – विधिक सेवा प्राधिकरण कांकेर के निदेर्शानुसार तालुका सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी रविकुमार कश्यप द्वारा ग्राम पी.व्ही. 39 (इंद्रप्रस्थ) में महिलाओं को कानूनों के संबध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर मरिस्टेट द्वारा महिलाओं निः शुल्क विधिक सहायता के संबध में जानकारी देते हुए बताया की किसी महिला को अगर कानूनी सहायता की जरूरत है तो उसे न सिर्फ निःशुल्क कानूनी सलाह दी जाऐगी जरूरत पड़ी तो उसे निःशुल्क अधिवक्ता भी उपल्बध कराया जा सकता है। इस दौरान उन्होनें महिलाओं को पैतृक सम्पती पर अधिकार,घरेलू हिंसा, भरण पोषण कानून एंव अन्य उपयोगी कानूनों के संबध में जानकारी दी गई। इस दौरान मजिस्टेट ने गांव के एक मामले को समझाइस दे कर निपटा दिया। मामला घरेलू विवाद का था बेटा बहु द्वारा अपनी बूढ़ी मां को परेशान किया जा रहा था इस दौरान मजिस्टेट ने उन्हें समझाया और बताया की इस तरह के मामले में अपने माता पिता की देखभाल करना नैतिक जिम्मेदारी है और कतर्व्य भी है। इस दौरान बेटा और बहु ने अपनी मां से माफी मांगी और देखभाल करने का वचन दिया। इस दौरान पैनल अधिवक्ता परितोष हवलादार, गिरीश परिमानिक सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे।
