कोविड 19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार रूपये की मिलेगी अनुदान राशि
बीजापुर – छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग प्राधिकरण द्वारा कोविड -19 से मृत व्यक्ति के लिए 50 हजार रूपये निर्धारित की गई है जो अनुदान सहायता राशि राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत की जायेगी। कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा ने कोविड -19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों से प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर अनुदान सहायता राशि शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है। इस अनुदान राशि को प्राप्त करने हेतु मृत कोविड -19 मरीज के परिजनों को आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर जमा करना है। जिसके लिए आवेदन फार्म समस्त विकासखण्ड तहसील कार्यालय, खण्ड चिकित्साअधिकारी कार्यालय एवं कलेक्टर कार्यालय मे उपलब्ध है। आवेदन भरकर उक्त कार्यालय में जमा करने के उपरांत जिले के कोविड -19 मृत्यु विनिश्चय समिति द्वारा उक्त दस्तावेजों के परीक्षण के उपरांत पात्र आवेदकों को 31 अक्टूबर तक अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा। अतः नागरिकों से अपील की जाती है। कि पात्र आवेदक शीघ्र ही उक्त कार्यालयों में वांछित दस्तावेज के साथ आवेदन फार्म भरकर जमा करें। बीजापुर जिले में कोविड -19 से कुल 71 लोगो की मृत्यु हुई है। परंतु जिला बीजापुर के निवासी जिनकी मृत्यु कोविड जांच जिले के बाहर हुई है। तथा जिले के बाहर ही उनकी मृत्यु हुई है ऐसे व्यक्ति के परिजन भी आवेदन कर सकते है।