ड्राईवरों के खिलाफ लाया गया काला कानून वापस ले केंद्र सरकार मौर्य


जगदलपुर :- शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने नए मोटर यान अधिनियम को काला कानून निरुपित किया है। उन्होंने इस कानून को तत्काल वापस लेने अथवा उसमें संशोधन करने की मांग केंद्र सरकार से की है।
सुशील मौर्य ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा बिना जमीनी हकीकत जाने ड्रायवरों के लिए बनाए गए नए मोटर वेहीकल एक्ट हिट एंड रन अर्थात दुर्घटना होने पर ड्रायवर के भाग जाने पर 7 लाख रूपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान है जो ड्रायवरों के लिये काला कानून है। श्री मोदी ने इसके पूर्व कृषि कानून लाया था, जिसका किसानों ने पूरे देश में पुरजोर विरोध किया था। देश में लंबे समय तक आंदोलन चला। अब वाहन चालकों को बिना विश्ववस में लिए जबरन कानून थोप दिया गया है। सुशील मौर्य ने कहा है कि 7 से 10 हजार रुपए का वेतन पाने वाला ड्रायवर 7 लाख रू. का जुर्माना कैसे और कहां से दे पाएगा? आएदिन गाड़ियों पर टैक्स, दुर्घटनाजन्य क्षेत्रों में पुलिस की गैर मौजूदगी, ट्रक ड्रायवरों की स्वास्थ्य जांच एवं सुविधा की कमी, वाहन चालकों की सही ट्रेनिंग की कमी, सड़कों की खराब स्थिति भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होती है। वहीं ट्रक चालकों की बिना गलती के भी दुर्घटनाएं होती हैं। कई स्थानों पर आम लोगों द्वारा वाहन चालकों को बेरहमी से मारा पीटा जाता है। इस परिस्थिति पर विचार किए बिना यह कानून लाया गया है। प्रदेशभर के वाहन चालकों के संगठनों ने इस कानून का विरोध शुरू दिया है। सड़कों पर जाम लग गया है, आवाजाही बंद हो गई है। आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। आने वाले समय में ट्रक चालकों की हड़ताल से दैनिक वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे कालाबाजारी बढ़ेगी एवं जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा इस ओर मोदी जी का ध्यान नहीं है। सुशील मौर्य ने कहा कि नए मोटर यान अधिनियम पर जमीनी स्तर पर रायशुमारी कर अधिनियम में संशोधन होना चाहिए।

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