बीमा कंपनी देगी 11 लाख की क्षतिपूर्ति और भरेगी 20 हज़ार रु. जुर्माना



जगदलपुर। जिला उपभोक्ता आयोग जगदलपुर ने बुधवार को एक प्रकरण में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 11 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति और 20 हज़ार रु का जुर्माना आवेदक को अदा करने का आदेश पारित किया।
प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि जगदलपुर निवासी अशोक लूनिया ने अपनी एक हाइड्रोलिक एक्सावेटर मशीन का बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस बीमा कंपनी से करवाया था। उक्त मशीन बड़े बचेली क्षेत्र में कार्य के दौरान नक्सलियों द्वारा की गई आगजनी में जल गई थी। इस संबंध में आवेदक द्वारा बीमा कंपनी के समक्ष क्षतिपूर्ति दावा के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर बीमा कंपनी ने आवेदक को उक्त मशीन का स्वामी ना होने एवं बीमा कंपनी को अंधेरे में रखकर बीमा करवाए जाने का आक्षेप लेते हुए दावा निरस्त कर दिया था। इससे क्षुब्ध होकर आवेदक ने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत पेश की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने माना है कि बीमा कंपनी द्वारा आवेदक से प्रीमियम की राशि प्राप्त कर मशीन का बीमा किया गया था। मशीन में हुई आगजनी की घटना बीमा अवधि के अंतर्गत है। बीमा कंपनी द्वारा आवेदक का क्षति दावा निरस्त कर सेवा में कमी एवं व्याव्सायिक कदाचरण किया गया है। इस हेतु बीमा कंपनी को 20 हज़ार रु के अर्थ दंड से भी दंडित किया गया है।जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त खंडपीठ द्वारा उक्ताशय का आदेश जारी किया गया है।

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