9000 शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का ऑडिट होना

जगदलपुर:- छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव ने संभाग के 9000 एल.बी. संवर्ग के शिक्षकों की सेवा पुस्तिका के ऑडिट से जुड़ी लंबित समस्याओं को लेकर अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों के लिए 10 दिवस का अतिरिक्त अर्जित अवकाश स्वीकृत करने हेतु कमिश्नर बस्तर संभाग और कोष लेखा एवं पेंशन संचालक को ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन ने मांग की है कि शिक्षकों को परेशान होने से बचाने के लिए प्रत्येक विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय में विशेष कैंप आयोजित किए जाएं।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रवीण श्रीवास्तव(प्रदेश उपाध्यक्ष) लुदर सन कश्यप (जिला अध्यक्ष)अमित पॉल (जिला कोषाध्यक्ष)मंगल राम मौर्य(जिला उपाध्यक्ष) श्रीमती भूमिका निषाद , बुधराम कश्यप (ब्लॉक अध्यक्ष दरभा)अकबर खान, रविंद्र अजापाल, कमलेश रामटेके,हेमंत पाटनी ने संयुक्त रूप से बताया कि सेवा पुस्तिका का समय पर और त्रुटिरहित ऑडिट होना शिक्षकों के भविष्य के लिए बेहद अनिवार्य है। संविलियन पूर्व की सेवा की गणना, पदोन्नति, समयमान, समतुल्य वेतनमान, सातवां वेतनमान और आगामी समय में सेवानिवृत्ति के मामलों को देखते हुए यह प्रक्रिया जल्द पूरी की जानी चाहिए।

अभी जो सिस्टम है उसमे डीडीओ द्वारा सेवा पुस्तिका को कोष लेखा एवं पेंशन के संभागीय कार्यालय ले जाकर, तथा कुछ जिलों में स्वयं शिक्षक द्वारा कोष लेखा एवं पेंशन के संभागीय कार्यालय ले जाकर आडिट कराया जाता है। “सेवा पुस्तिका” के समयबद्ध ऑडिट और सत्यापन के लिए शिक्षकों को अवांछित वित्तीय भार का सामना करना पड़ता है। अक्सर यह देखा गया है कि ऑडिट कार्य को गति देने के लिए शिक्षकों से आर्थिक सहयोग या अनुचित साधनों की अपेक्षा की जाती है।”

“सेवा पुस्तिका के ऑडिट को पूर्णतः निःशुल्क और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि शिक्षकों को किसी भी प्रकार का आर्थिक मानसिक तनाव न झेलना पड़े।

एसोसिएशन की प्रमुख मांगें:

BEO स्तर पर कैंप का आयोजन: शिक्षकों को अपनी सेवा पुस्तिका के ऑडिट के लिए जिला मुख्यालय या कोष लेखा कार्यालय के चक्कर न काटने पड़ें। इसके लिए प्रत्येक विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय में विशेष कैंप लगाया जावे, जिससे शिक्षकों के समय की बचत हो और कार्य समय-सीमा में पूर्ण हो सके।

संविलियन पूर्व की सेवा का ऑडिट: शिक्षकों की संविलियन से पूर्व की सेवा अवधि (शिक्षा कर्मी/पंचायत/नगरीय निकाय) का ऑडिट स्थानीय नियमों के तहत स्थानीय निधि संपरीक्षा (Local Fund Audit) के माध्यम से कराया जावे।

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