आदर्श आचार संहिता लागू
बीजापुर :- छत्तीसगढ़ नगर पालिका आम निर्वाचन एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होते ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। नगर पालिका आम एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपादित करने के उद्देश्य से अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों के सदस्यों, शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अन्य सर्व संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं हेतु छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू की गई है।
आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है ताकि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन का कार्य सम्पन्न किया जा सके। अतः छ०ग० निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 (1) ए 144 (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बीजापुर जिले अंतर्गत राजनितिक दलों से संबंधित व्यक्तियों, राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों समस्त अभ्यर्थियों और समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवकों को निर्वाचन आदर्श आचरण संहिता का अक्षरशः पालन करने को कहा गया है।