अस्त्र-शस्त्र जमा करने हेतु निर्देश

बीजापुर – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संबित मिश्रा द्वारा आगामी नगर पालिका आम निर्वाचन एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 हेतु कार्यक्रम की घोषणा तिथि से आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने के फलस्वरूप निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु लोक शांति की सुरक्षा (security of public peace) एवं आम व्यक्ति की सुरक्षा (for public safety) की दृष्टि से सीमित अवधि के लिए बीजापुर जिला अंतर्गत नगर पंचायत भैरमगढ़ एवं भोपालपटनम को छोड़कर समस्त क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेसिंयो से जमा करवाने निर्देशित किया गया है। ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आंतक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्रो के संभावित दुरूपयोग को रोका जा सके।
आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (बी) धारा-21 के तहत् बीजापुर जिला नगर पंचायत भैरमगढ़ व भोपालपटनम को छोड़कर समस्त क्षेत्र में रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसियो को आदेशित किया गया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में सात दिवस अंदर जमा करवायें इसके अतिरिक्त लायसेंसी अपने शस्त्र संबंधित शस्त्र डीलर जिनके पास शस्त्र डिपोजिट करने अनुज्ञप्ति है यहा भी जमा कर सकतें है। जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं उसकी सूचना भी संबंधित थाने में करेंगें। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करेगें।
यह आदेश जिले में निवासरत सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेगें।
इस हेतु गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों से सुरक्षा गार्ड व वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों को शैक्षणिक संस्थानो एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थाओं के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे।
ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट बीजापुर के लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा। इस कंडिका में उल्लेखित वे सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हे इस आदेश से मुक्त रखा गया है को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नही ले जा सकेंगें।
20 जनवरी 2025 से निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति नगर पालिका आम एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के लिये बीजापुर जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियो बिन्दु क्रमांक 3 के लायसेंसियों के लायसेंस छोड़कर के शस्त्र लायसेंस निलंबित किये जाते है। संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित शस्त्र डीलर यह सुनिश्चित करेंगे की इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रो का इन्द्राज करेंगें और शस्त्र जमा करने वालो को इस संबंध में पावती देगें। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेगें।

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