पंचायत उप निर्वाचन 2022-
सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में धारा 144 प्रभावशील
बीजापुर :- छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिले में पंचायत उप निर्वाचन 2022 संपन्न कराये जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजेन्द्र कुमार कटारा ने सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाना है ताकि मतदाताओं के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी डर, दबाव के निर्भयता पूर्वक किया जा सके। निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को बगैर किसी डर, भय तथा दबाव के निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने तथा चुनाव संबन्धी आचार संहिता का परिपालन सुनिश्चित करने के लिए चुनाव के अवसर पर कानून व्यवस्था की स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण नहीं किया गया, तो लोक शांति एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश पारित किया जाता है कि आगामी 30 जून 2022 तक सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा। निर्वाचन कर्तव्य पर तैनात सुरक्षा कर्मी एवं धार्मिक कारणों से छूट प्राप्त व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा और वे इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त होंगे। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक सामग्र्री, अस्त्र-शस्त्र तथा धारदार हथियार लेकर चलने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित नहीं किया जायेगा। विभिन्न सभाओं, रैली, जुलूस आदि करने के पूर्व सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र में स्थान एवं रैली, जुलूस के मार्ग आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सभा, रैली, जुलूस आदि में लाऊडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि के उपयोग किये जाने के पूर्व सम्बन्धित तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। चूंकि वर्तमान में परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि इस आदेश के पारित करने के पूर्व संबन्धित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जा सके। अतएव दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के तहत यह एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है। यह आदेश जिले के जनपद पंचायत बीजापुर, भोपालपटनम, उसूर एवं भैरमगढ़ के उप निर्वाचन क्षेत्रों से संबन्धित ग्राम पंचायतों में तत्काल प्रभावशील होगा।
