बीमा कंपनी 15 दिन में करे बीमा दावे का निराकरण


अन्यथा प्रतिदिन 500 रु. भरना होगा जुर्माना

जगदलपुर। जिला उपभोक्ता आयोग जगदलपुर ने मंगलवार को एक प्रकरण में दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को 15 दिनों के भीतर आवेदक के क्षतिपूर्ति दावे को निराकृत करने का आदेश पारित किया है। ऐसा न करने पर बीमा कंपनी पर 500 रु प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि जगदलपुर निवासी मनीष सोमानी ने दि ओरिएंटल इंश्योरेंस बीमा कंपनी से अपने टिप्पर वाहन का बीमा करवाया था। उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर गड्ढे में गिर गया था। इसकी सूचना आवेदक ने पुलिस थाने में एवंं बीमा कंपनी को दी थी। बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति दावा के साथ आवश्यक प्रपत्र प्राप्त न होने का हवाला देते हुए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने से इंकार कर दिया। इससे क्षुब्ध होकर आवेदक ने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने आदेश पारित किया है कि बीमा कंपनी 15 दिनों के भीतर आवेदक से समस्त दस्तावेज प्राप्त कर दावे का निराकरण कर और ऐसा न करने पर बीमा कंपनी को प्रतिदिन 500 रु की दर से जुर्माना अदा करना पड़ेगा। जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल, सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया है।

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