मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने पंचायत प्रतिनिधियों को दिया उनका वास्तविक अधिकार और सम्मान- कमलेश कारम
बीजापुर :- ज़िला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश कारम ने द कोशल से चर्चा करते हुए कहा की 19 नवम्बर को प्रदेश स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए अनेक सौगातों की घोषणा करते हुए उन्हें सम्मान और अधिकार प्रदाय किया । इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त करता हूं । अब तक पंचायत प्रतिनिधियों का पद महज एक औपचारिकता ही हुआ करता था, मुख्यमंत्री भुपेश बघेल के इन सौगातों से प्रदेश भर के पंचायत प्रतिनिधियों में खुशी और उत्साह देखा जा रहा है ।
ज़िला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश कारम ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की घोषणा के साथ ही अब राज्य बजट की योजनाओं के क्रियान्वयन में नोट-शीट ज़िला पंचायत के मामले में ज़िला पंचायत अध्यक्ष और जनपद पंचायत से सम्बंधित मामले में जनपद पंचायतों के अध्यक्षों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य बजट के योजनाओं की राशि का भुगतान पूर्व सम्बंधित अध्यक्ष द्वारा नस्ती पर अनुमोदन पश्चात मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत एवं वरिष्ठ लेखाअधिकारी, सहायक लेखाअधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से तथा जनपद के मामले में मुख्य कार्यपालन जनपद पंचायत एवं सहायक लेखा अधिकारी उसकी अनुपस्थिति में कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जाएगा । प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की इन घोषणाओं से राज्य बजट से संचालित योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता आएगी।
कमलेश कारम ने कहा कि पंचायत के पंच से लेकर ज़िला पंचायत अध्यक्ष तक के सभी पंचायत प्रतिनिधियों के मान देय को दोगुना कर दिया है। इसके साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों के लम्बे समय से की जा रही माँग को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरा कर दिया है अब पंचायत के पंच का मानदेय दो सौ रुपए से बढ़ाकर पाँच सौ रुपए, सरपंच का दो हज़ार रुपए से बढ़ाकर पाँच हज़ार रुपए, ज़िला पंचायत अध्यक्ष का पंद्रह हज़ार से बढ़ाकर पच्चीस हज़ार, ज़िला पंचायत उपाध्यक्ष का दस हज़ार से बढ़ाकर पंद्रह हज़ार और ज़िला पंचायत सदस्य का छः हज़ार से बढ़ाकर दस हज़ार कर दिया है। अब ग्राम पंचायतों के सरपंचों को पचास लाख रुपए की लागत तक के कार्य करने के अधिकार होंगे व नया संशोधित एसओआर जल्द लागू होगा और ज़िला पंचायत अध्यक्ष निधि पंद्रह लाख रुपए, उपाध्यक्ष निधि दस लाख रुपए, ज़िला पंचायत सदस्य निधि को चार लाख रुपए किया गया है इसी तरह जनपद अध्यक्ष निधि को पाँच लाख रुपए उपाध्यक्ष निधि को तीन लाख रुपए और जनपद सदस्य निधि दो लाख रुपए किया गया है।