खाद्य सुरक्षा कानून अधिनियम एक्ट के तहत परिवहन कर्ता और खाद्य अधिकारी पर हो कार्यवाही, पीडीएस के चांवल से भरे वाहन का नाले में बह जाना घोर लापरवाही को दर्शाता है – कमलेश झाड़ी
बीजापुर :- पीडीएस चांवल से भरी ट्रक का नाले के पानी मे बह जाने के मामले पर सीपीआई के जिला सचिव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि इस तरह की घटना परिवहन कर्ता और सम्बंधित विभाग की लापरवाही से घटित हुई है । शासन के नियमानुसार पहुँच विहीन क्षेत्रों में बारिश से पूर्व ही खाद्यान पीडीएस की दुकान तक पहुंच जाना चाहिए । किंतु परिवहन कर्ता और खाद्य विभाग द्वारा लापरवाही बरतते हुए भरी बारिश में खाद्यान पहुंचाया जा रहा था ।इस कारण इन पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही किया जाना चाहिए ।
कमलेश झाड़ी ने आगे कहा कि बड़े दुख की बात है कि भोपालपटनम ब्लॉक के संकनपल्ली पीडीएस दुकान के लिए खाद्यान लेकर जा रही वाहन मीठूपल्ली गांव के नाले में बह गई, जिसमे जिससे गरीब आदिवासियों का निवाला पानी मे भीग कर पूरी तरह से खराब हो गया है । इसके जिम्मेदार खाद्य विभाग और परिवहन कर्ता हैं, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम का खुले रूप से उल्लंघन किया है । वैसे भी परिवहन कर्ता द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे ज्यादातर वाहन पीना फिटनेस के ही सड़क पर दौड़ रहे हैं । परिवहन कर्ता और खाद्य विभाग के ऊपर तत्काल एफआईआर करते हुए कठोर कार्यवाही किया जाना चाहिए ।
कमलेश झाड़ी ने कहा कि जब लगातार 3-4 दिनों से जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है, जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, ऐसे में गाड़ी कैसे रवाना किया गया वो भी खाद्यान से भरी । यदि चांवल भेजना ही था तो बारिश के पूर्व ही भेजा जा सकता था । भरी बारिश में पीडीएस का चांवल वह भी दुरस्त और पहुंचविहीन क्षेत्र में भेजना किसी बड़े भ्रष्टाचार की ओर इंगित करता है , इसकी तत्काल जांच कर दोषियों पर कार्यवाही किया जाना है । इस मामले को लेकर सीपीआई बहुत जल्दी मोर्चा खोलेगी ।
