मनरेगा में हुए फर्जी भुगतान करने वाले सरपंच सचिव के खिलाफ हो एफआईआर- सीपीआई
दोषियों के खिलाफ कार्यवाही के नाम महज जुर्माना वशूल कर की जा रही है कानापूसी- कमलेश झाड़ी
बीजापुर :- सीपीआई जिला कमेटी के सचिव कमलेश झाड़ी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि विगत दिनों मीडिया के माध्यम से एक मामला उजागर हुआ था कि जनपद पंचायत भैरमगढ़ में ग्राम पंचायत गुडसाकल के सरपंच, सचिव और एवं रोजगार सहायक द्वारा मृतकों के नाम से फर्जी मस्टरोल तैयार कर भुगतान किया गया है।जिसमे मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बीजापुर के द्वारा 6/9/2021को जाँच दल गठित कर पूरे मामले की जाँच की गई जांच में स्पष्ट तौर पर सरपंच, सचिव,एवं
रोजगार सहायक दोषी पाए गए हैं।यह महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम2005के तहत वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है यह शासन प्रशासन एवं ग्रामीणों के साथ धोखा है एक तरह से चारसौबीसी धोखाधड़ी का मामला है जिसमे कठोर कार्यवाही करने के बजाय महज10070रु का जुर्माना वशूल कर मामले को रफादफा करने में लगे हैं।।
इन सारे मामले को लेकर सीपीआई का एक प्रतिनिधि मंडल आज जिला पंचायत C E O से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करते हुए fir करने की माँग की है
वहीँ सीपीआई बहुत जल्द उस पंचायत का दौरा भी करेगी।कार्यवाही नही होने पर सड़क की लड़ाई के लिए सीपीआई बाध्य होगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही प्रशासन की होगी।।